मंगलूरू की एक अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का मामला साल 2015 का है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस मल्लिकार्जुन स्वामी ने आठ अप्रैल को विजेथ कुमार, किरण पुजारी, अनीश और अभिजीत को मोहम्मद नासिर की हत्या के लिए दोषी माना। मंगलवार को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह है पूरी घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह अगस्त 2015 को, आरोपियों ने ऑटो-रिक्शा चालक मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुस्तफा पर तलवारों से हमला कर दिया था। नासिर मुस्तफा के वाहन में यात्रा कर रहा था। हमले में नासिर मारा गया, जबकि मुस्तफा बच गया। दरअसल, एक रात पहले कुछ मुस्लिम युवकों ने बंतवाल में विजेथ कुमार और अभिजीत ने हमला कर दिया था, जिसका उन्होंने छह अगस्त को बदला लिया।