गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया दंगा मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को 20 अप्रैल को सुनाए गए फैसले में दोषी माना गया था। इस मामले में 16 आरोपी थे।
जस्टिस हर्ष देवानी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उमेश भारवाड़, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को एक हजार रुपये जुर्माना राशि के साथ 10-10 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही इन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में 17 लोगों को बरी कर दिया था। इसमें पूर्व मंत्री माया कोडनानी भी शामिल थीं, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा था। वहीं बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को दोषी करार देते हुए उच्च न्यायालय ने 21 साल जेल की सजा सुनाई थी।