सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
मालूम हो कि निदेशालय ने नलिनी चिदंबरम को बतौर गवाह समन जारी किया था। जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नलिनी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नलिनी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।