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2006 Mumbai Train Blast: 7/11 ब्लास्ट मामले में 19 साल बाद नौ आरोपी जेल से रिहा, दो अब भी सलाखों के पीछे

Tue, 22 Jul 2025 09:48 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत देने में पूरी तरह विफल रहा। इनमें से 9 आरोपी जेल से रिहा हो गए, जबकि 2 अन्य अभी अन्य मामलों में जेल में हैं। कोर्ट के फैसले ने जांच और अभियोजन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए है।

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बंबई उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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मुंबई में 2006 में हुए 7/11 लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बंबई हाईकोर्ट से बरी किए गए 11 में से 9 आरोपी आखिरकार रिहा हो गए हैं। ये सभी लगभग 19 वर्षों से अलग-अलग जेलों में बंद थे। वहीं, दो आरोपी अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन पर अन्य मामले लंबित हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।
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बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को 7/11 ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से 5 को पहले विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जबकि 7 को उम्रकैद दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में असफल रहा और यह मानना कठिन है कि इन आरोपियों ने ही हमला किया।

जेल से रिहा हुए 9 आरोपी, 2 को अभी राहत नहीं
बरी किए गए 12 में से 9 आरोपियों को मंगलवार को महाराष्ट्र की अलग-अलग जेलों से रिहा कर दिया गया। जबकि दो आरोपी मोहम्मद फैसल रहमान शेख और नावेद खान अभी भी जेल में हैं। शेख पर एक अन्य मामला लंबित है और खान एक हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन कैदी है।
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कोरोना काल में एक आरोपी की मौत
फांसी की सजा पाए आरोपी कमाल अंसारी की मौत 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। इसके साथ ही अब सिर्फ 11 आरोपी जीवित बचे थे, जिनमें से 9 को रिहा किया गया है। सजिद मग्रूब अंसारी नाशिक रोड जेल से, जबकि अरिफ खान को पुणे की येरवड़ा जेल से रिहा किया गया। नागपुर जेल से एथशाम सिद्दीकी और मोहम्मद अली शेख रिहा हुए। अमरावती जेल से डॉ. तनवीर अंसारी, सोहेल शेख, जमीर अहमद, मोहम्मद साजिद और मुज्जमिल शेख को रिहा किया गया।
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नागपुर से रिहा हुए सिद्दीकी और शेख मंगलवार शाम मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर परिजनों और दोस्तों ने भावुक होकर उनका स्वागत किया। कई वर्षों की जेल के बाद अपने परिवार से मिलना सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण रहा। बता दें, 7/11 ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने जांच एजेंसियों और अभियोजन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, जिन पर अब भी अन्य केस हैं, उन्हें अपनी कानूनी लड़ाई आगे जारी रखनी होगी।

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