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माकपा नेता के बेटे पर बलात्कार के आरोप की जांच के लिए मुंबई पुलिस कन्नूर पहुंची

Wed, 19 Jun 2019 08:14 PM IST
अमर शर्मा तिरुवनंतपुरम / कन्नूर / मुंबई
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बिनोय विनोदिनी बालाकृष्णन - फोटो : Social Media
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मुंबई पुलिस के अधिकारियों की एक दो सदस्यीय टीम, केरल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव, कोडियेरी बालकृष्णन के बड़े बेटे बिनोय कोडियेरी के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के लिए केरल पुलिस में अपने समकक्षों का सहयोग लेने के लिए, कन्नूर पहुंची है।
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दो पुलिस कर्मियों - सब इंस्पेक्टर विनायक जादव और दयानंद पवार ने कन्नूर के पुलिस अधीक्षक, प्रतीश कुमार से बुधवार को मुलाकात की और चर्चा की।

जादव ने बाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि वे बिनोय कोडियेरी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ है।

यह मामला बिहार की एक 33 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर दायर किया गया था, जो कि एक पूर्व बार डांसर थी। उसने आरोप लगाया है कि बिनोय विनोदिनी बालकृष्णन ने उसे शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया और उससे उसका आठ साल का एक बेटा है।

ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश पासलवाड ने कहा, "हम मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और पीड़िता द्वारा अपनी शिकायत में किए गए दावों की भी पुष्टि कर रहे हैं।"
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इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कोडियेरी के बेटे के खिलाफ मामले पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ मोर्चे पर इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने शेक्सपियर के नाटक 'हैमलेट' के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि "डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ गया है" और कहा कि मार्क्सवादी पार्टी में सब ठीक नहीं है।

मत्स्य मंत्री मर्सीकुट्टी अम्मा ने कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है, वे परिणाम भुगतेंगे, जबकि कानून मंत्री ए के बालन ने कहा कि कोडियेरी को अलग-थलग नहीं किया जाना चाहिए।

बालन ने यहां संवाददाताओं से कहा, "नेताओं को उनके बच्चों की गलतियों के लिए दोष देना सही नहीं है।"

उन्होंने कहा, अगर सिविल सोसाइटी और मीडिया इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। बालन ने कहा, बिनोय के खिलाफ आरोप को पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
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पसालवाड़ ने कहा कि बिनोय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता कुछ साल पहले बिनॉय के संपर्क में आई जब वह दुबई में एक बार डांसर के रूप में काम करती थी।

अधिकारी ने कहा कि बिनोय अक्सर डांस बार का दौरा करता था और महिला के उसके साथ संबंध बन गए।

उन्होंने बताया कि बिनोय ने उससे नौकरी छोड़ने के लिए कहा और शादी करने का वादा किया था।

 
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