मुंबई में पुलिस ने आदेश जारी कर बताया कि शहर में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट विमान, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि यह निषेधाज्ञा आदेश शनिवार से 29 जुलाई तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि यह निषेधात्मक आदेश वीवीआईपीएस को निशाना बनाने, बड़े पैमाने पर जनता के जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने के लिए ऐसी वस्तुओं के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि इस आदेश को विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर जारी किया है। आदेश के मुताबिक अगर पांच या उससे अधिक लोग एक जगह इकठ्ठा होते हैं या सभा आयोजित करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सभाओं से शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना होती है।
उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा में जुलूस, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक प्रणालियों का उपयोग, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ना शामिल है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि, विवाह और अंतिम संस्कार समारोह, कंपनियों की वैधानिक बैठक, क्लब, सिनेमाघरों और उसके आसपास की सभाओं, हॉलों, स्कूलों आदि को छूट दी गई है। मुंबई पुलिस अधिकारी ने कहा, निषेधाज्ञा शनिवार से 29 जुलाई तक लागू रहेगी।