मामला शरद पवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी से जुड़ा है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बताया था कि 9 मई को व्हाट्सएप पर उनके पिता को कथित तौर पर एक धमकी भरा संदेश मिला था।इसमें एनसीपी प्रमुख को अंधविश्वास-विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी।
सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार पुणे निवासी को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) एल एस पाधेन ने आरोपी सागर बर्वे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जो एक निजी कंपनी में काम करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें 9 जून को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिली, जिसमें एनसीपी प्रमुख को अंधविश्वास-विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी।
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व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर दी धमकी
मामला शरद पवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी से जुड़ा है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बताया था कि 9 मई को व्हाट्सएप पर उनके पिता को कथित तौर पर एक धमकी भरा संदेश मिला था। राकांपा नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार को फेसबुक पर एक संदेश मिला कि उनका हश्र नरेंद्र दाभोलकर (2013 में मारे गए एक तर्कवादी) के समान होगा। मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए), 504 और 506 (2) के तहत पवार को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
महाराष्ट्र के सीएम ने सुरक्षा कड़ी करने के दिए थे निर्देश
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस को पूर्व सीएम शरद पवार की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि एनसीपी के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी नेता को धमकियां देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शरद पवार को मिली धमकी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।