महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख।
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100 करोड़ वसूली मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई कोर्ट ने 21 अक्तूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामला 100 करोड़ रुपये का जबरन वसूली घोटाले से जुड़ा हुआ है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने देशमुख के निजी सचिव संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज की थी।
ये मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लांड्रिंग केस में देशमुख को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार अक्तूबर को जमानत दे दी थी।
पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे देशमुख
राकांपा नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। अक्तूबर में उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वे महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार में मंत्री थे।