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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, उनके बेटों समेत अन्य को पांच अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Sat, 05 Feb 2022 04:19 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।

सार

विशेष जज ने पिछले दिनों देशमुख, उनके बेटों ऋषिकेश और साहिल के साथ-साथ उनकी कंपनियों समेत नौ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख। - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, उनके बेटों व अन्य आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष पीएमएलए अदालत के जस्टिस आरएन रोकडे ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया।

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विशेष जज ने पिछले दिनों देशमुख, उनके बेटों ऋषिकेश और साहिल के साथ-साथ उनकी कंपनियों समेत नौ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। एनसीपी नेता अनिल देशमुख पिछले साल दो नवंबर को मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने आरोपपत्र में देशमुख पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। देशमुख पर एंटीलिया विस्फोटक मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिये मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है। इन पैसों का देशमुख परिवार के नागपुर स्थित ट्रस्ट श्री साईं शिक्षण संस्थान के माध्यम से ठिकाने लगाया गया है।

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