हाईकोर्ट ने मीट निर्यातक मोइन कुरैशी की विदेश यात्रा के लिए दो करोड़ की जमानत राशि को बढ़ाकर छह करोड़ कर दिया है। सीबीआई ने जमानत राशि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। निचली अदालत ने 1 फरवरी को कुरैशी को दो करोड़ की जमानत पर दुबई व पाकिस्तान जाने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ की पीठ के समक्ष सीबीआई ने कहा कि इस मामले में सह-आरोपी व्यवसायी प्रदीप कोनेरू को हाईकोर्ट ने छह करोड़ रुपये की जमानत राशि पर विदेश जाने की अनुमति दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी की जमानत राशि बढ़ाकर छह करोड़ रुपये कर दी।
निचली अदालत ने मोइन कुरैशी को 15 से 23 फरवरी के बीच दुबई तथा 6 से 20 मार्च के बीच पाकिस्तान जाने की अनुमति दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 अक्तूबर, 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था।