केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पासपोर्ट के नवीनीकरण आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज का ब्योरा नहीं दिया जा सकता। आयुक्त का कहना है कि यह व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
गुजरात कांग्रेस कमेटी के सदस्य जीएम चौहान ने आरटीआई दाखिल कर प्रधानमंत्री के पासपोर्ट संबंधी ब्योरे की जानकारी मांगी थी। चौहान ने पासपोर्ट के लिए जमा किए गए जरूरी दस्तावेज की कॉपी मांगी थी, जिसके आधार पर मोदी ने पहला पासपोर्ट और बाद में नवीनीकरण या राजनयिक पासपोर्ट हासिल किया था।
पासपोर्ट कार्यालय ने इससे पहले दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि क्योंकि यह निजी जानकारी है इसलिए इसे आरटीआई कानून के तहत नहीं दिया जा सकता। मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने अपने आदेश में कहा कि चौहान यह सिद्ध नहीं कर सकते कि यह निजी जानकारी जनहित में जरूरी है।