2008 में बवाल करने और महिला पर हमला करने के आरोपी पांच लोग बरी
इस बीच एक अन्य मामले में ठाणे जिले की एक अदालत ने 2008 में दंगा करने और एक महिला पर हमला करने के पांच आरोपियों को प्रत्यक्ष और ठोस सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया। कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश पीपी मुले ने धनजी लक्ष्मण घावट, नामदेव मोतीराम घावट, पांडुरंग यशवंत घावट, पांडुरंग देउ वडावले और वामन बलसीराम घावट को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया। 2 अगस्त को पारित आदेश की एक प्रति शनिवार को सामने आई। इससे पहले 21 मार्च, 2008 को अभियुक्त ने कथित तौर पर मुरबाद तालुका के मिल्हे गांव में एक गैरकानूनी सभा का आयोजन किया। इस दौरान एक महिला का शील भंग किया गया और बाद में एक पड़ोसी के घर में घुसकर नुकसान पहुंचाया गया। आरोपियों ने लोगों पर हमला भी किया।