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Maharashtra : विधायक बच्चू कडू को कोर्ट ने दी जमानत, सरकारी अधिकारियों के साथ की थी मारपीट

Wed, 21 Sep 2022 07:48 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, मुंबई

सार

बच्चू कडू ने मार्च 2018 में मुंबई में राज्य सचिवालय-मंत्रालय- में सरकारी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की थी। 
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विधायक बच्चू कडू - फोटो : Twitter
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विस्तार
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सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को निर्दलीय विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बच्चू कडू को जमानत दे दी। बच्चू कडू ने 2018  राज्य सचिवालय मंत्रालय में सरकारी अधिकारियों पर हमला कर मारपीट की थी।

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बच्चू कडू ने मार्च 2018 में मुंबई में राज्य सचिवालय-मंत्रालय- में सरकारी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की थी। विधायक कथित तौर पर एक आईएएस अधिकारी के केबिन के अंदर घुस गए थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। 

बाद में उनके खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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अमरावती जिले के अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कडू ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि विधायक को सशर्त जमानत दी जा सकती है।

सांसदों और विधायकों के लिए अदालत के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने दलीलें सुनने के बाद नेता को जमानत दे दी। कडू कुछ छात्रों के साथ एक प्रतियोगी परीक्षा वेबसाइट का विरोध करने के लिए मंत्रालय गए थे, जो बार-बार खराब हो रही थी।

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