अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व पत्रकार एमजे अकबर मानहानि मामले में आरोपी महिला पत्रकार पर बुधवार को मानहानि की धाराओं में आरोप तय कर दिए। इससे पहले 25 फरवरी को उसे जमानत प्रदान कर दी गई थी। 4 मई को अदालत आरोप तय करने पर सुनवाई करेगी।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष आरोपी महिला पत्रकार ने कहा कि उसने सच्चाई सामने लाने व जनहित में अकबर पर आरोप लगाए थे। अदालत ने महिला पत्रकार के आग्रह पर पेशी से स्थायी छूट भी प्रदान कर दी है। आरोपी ने छोटे बच्चे की देखभाल का हवाला दिया था। महिला पत्रकार ने अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसे अकबर ने झूठा बताते हुए मानहानि की शिकायत दायर की थी।