महाराष्ट्र के पालघर जिले में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती के बाद किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के पालघर में सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण, दुष्कर्म और उसे धमकाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पालघर के वालिव क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई थी। बातचीत के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद पीड़िता आरोपी के साथ मध्य प्रदेश चली गई।
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पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?
एक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किशोरी फरवरी से सितंबर 2025 के बीच आरोपी के साथ रही। इस दौरान उसे कथित तौर पर शारीरिक यातनाएं दी गईं और उसका यौन शोषण किया गया। इसके बाद सितंबर में पीड़िता किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रही और अपने माता-पिता के पास लौट आई। पीड़िता ने बताया कि घर लौटने के बाद आरोपी ने उसे बदनाम करने और वापस बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और सामग्री प्रसारित करना शुरू कर दिया।
जांच में जुटी पुलिस
इससे पहले, पिछले वर्ष फरवरी में किशोरी के लापता होने पर उसके परिवार ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। अब पीड़िता की बहन की नई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 28 दिसंबर, 2025 को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।