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वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी

Mon, 24 Aug 2020 04:43 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

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