सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) को लेकर जरूरी सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने वक्त उसके पहले पृष्ठ पर 19 सितंबर 1949 को सड़क यातायात को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर मुहर जरूर लगाएं।