सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के उस कोयला खदान मालिक को नोटिस जारी किया है, जिसकी खदान में 15 मजदूर करीब दो महीने से फंसे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि खदान में अवैध खनन के लिए इसका मालिक जिम्मेदार है। साथ ही शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रही खनन गतिविधियों पर मेघालय सरकार से 22 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है।