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Meghalaya: मेघालय उच्च न्यायालय ने खारिज की VPP विधायक की याचिका, विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को रखा बरकरार

Thu, 25 Apr 2024 12:27 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलॉन्ग
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Court Room - फोटो : ANI
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मेघालय उच्च न्यायालय ने विधायक एडेलबर्ट नोंग्रम की याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने इस साल बजट सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करने वाले एक विशेष प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी। बता दें, नोंग्रम वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) पार्टी के नेता हैं और उत्तरी शिलांग से विधायक हैं। विस अध्यक्ष ने विधायक द्वारा पेश किए गए विशेष प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। 

न्यायमूर्ति एचएस थांगख्यू ने अपने आदेश में कहा कि अध्यक्ष के फैसले को इस तथ्य के बावजूद अवैध या असंवैधानिक नहीं कहा  जा सकता है कि विषय में गंभीर सार्वजनिक महत्व का मामला शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।  

मेघालय विधानसभा की स्थिति:

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(कुल सीटें 60) (बहुमत: 31)

सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल

  • एनपीपी (28)
  • यूडीपी (12)
  • बीजेपी (2)
  • एचएसपीडीपी (2)
  • स्वतंत्र (2)
विपक्ष
  • कांग्रेस (5)
  • तृणमूल कांग्रेस (5)
  • वीपीपी (4)
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