फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बताना होगा कर्मचारियों को टीका लगा है या नहीं

Fri, 25 Jun 2021 03:50 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, शिलांग

सार

  • टीकाकरण को लेकर मेघालय हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
  • अब सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और यात्री वाहनों को यह बताना होगा कि उनके कर्मचारियों ने टीका लिया है या नहीं
विज्ञापन
मेघालय हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मेघालय में अब सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और यात्री वाहनों को यह बताना होगा कि उनके कर्मचारियों ने टीका लिया है या नहीं। उन्हें टीकाकरण की स्थिति से संबंधित सूची को ऐसी जगह लगाना होगा जहां लोग सेवा लेने से पहले आसानी से उसे देख पाएं। दरअसल, मेघालय हाईकोर्ट ने सभी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और यात्री वाहनों से अपने कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में बताने को कहा है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट के अनुसार इस सूची को ऐसी जगह लगाना होगा, जहां से लोग सेवा लेने से पहले क र्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जान सकें। हाईकोर्ट ने जनहित में स्वत: संज्ञान लेते हुए टीकाकरण के खिलाफ गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादर की पीठ ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि विश्वव्यापी महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए यह जरूरी है। यह साफ होना चाहिए कि टीकाकरण जरूरी है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बाकायदा यह दर्शाना होगा कि उनके कर्मचारी को टीका लग गया है। इसी तरह टैक्सी, बस और अन्य यात्री वाहनों को भी अपने चालक, खलासी और अन्य कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति के बारे में बताना होगा। हाईकोर्ट के अनुसार कोई भी इस नियम को तोड़ते पाया गया तो प्रशासन उसकी सेवा बंद करा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें