केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को लाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 60 की उपधारा (1) के अनुबंधों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को 25 सितंबर 2020 से निरस्त किया जाता है।
उक्त अधिनियम की धारा तीन की उपधारा (1) के तहत, गठित भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3(क) के तहत नियुक्त शासी मंडल भंग हो जाएगा।