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डेटिंग व तफरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मेट्रीमोनियल साइट

Fri, 03 Jun 2016 05:04 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नई दिल्ली
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अब डेटिंग व मजे लेने के लिए मैट्रीमोनियल साइट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सिर्फ शादी के इच्छुक उम्मीदवार ही मैट्रीमोनियल साइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार की रोक के लिए सरकार एडवाइजरी (सलाह) जारी करने जा रही है।
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बृहस्पतिवार को केंद्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मेट्रीमोनियल (शादी) साइट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एजवाइजरी को मंजूरी दे दी। एडवाइजरी के मुताबिक मैट्रीमोनियल साइट्स को अब यह घोषणा पत्र जारी करना होगा कि यह वेबसाइट सिर्फ मैट्रीमोनियल उद्देश्य के लिए है और इसका डेटिंग से कोई लेना-देना नहीं है।

 यहां किसी प्रकार की अश्लील चीजें पोस्ट नहीं की जा सकती है। मैट्रीमोनियल साइट्स चलाने वाली कंपनियों को सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि मैट्रीमोनियल साइट्स पर जाने वाले शादी के इच्छुक उम्मीदवार से उनकी पहचान के मूल पत्र लिए जाए।
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वहीं साइट्स पर किसी प्रकार की अश्लील चीजें नहीं डाली जाए और उसे डेटिंग का प्लेटफॉर्म न बनने दिया जाए। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक  एडवाइजरी में उन नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी जिसके अनुसरण से साइट्स का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

 सूत्रों के मुताबिक मैट्रीमोनियल साइट्स आईटी कानून के सेक्शन-2 के तहत आते हैं और इन साइट्स के लिए आईटी कानून के मुताबिक कार्य करना अनिवार्य है। एडवाजरी के मुताबिक मैट्रीमोनियल साइट्स को किसी यूजर को रजिस्टर करने से पहले यूजर की तरफ से दी गई जानकारी की जांच के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर की तरफ से दी गई जानकारी सही है।

एडवाइजरी के मुताबिक मैट्रीमोनियल साइट्स पर जाने वाले यूजर को अपने पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज की मूल प्रति को साइट पर अपलोड करना होगा। एडवाइजरी के मुताबिक वेबसाइट की तरफ से यूजर के दस्तावेज की जांच कर उसे पते के सबूत के रूप में जारी करना होगा।

एडवाइजरी के मुताबिक साइट्स पर जाने वाले यूजर को प्लेटफॅार्म पर आने का अपना उद्देश्य बताना होगा। एडवाइजरी में मैट्रीमोनियल साइट्स को चोरी-छिपे डेटिंग साइट के रूप चलाने की पूर्ण रूप से मना किया गया है। 
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