फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ममता सरकार ने भीड़ हिंसा को लेकर पेश किया बिल, आरोपियों को मिलेगा आजीवन कारावास

Fri, 30 Aug 2019 02:41 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
विज्ञापन
ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
विज्ञापन

देशभर में भीड़ हिंसा के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भीड़ हिंसा को लेकर नया कानून बना रही है। आज इस विधेयक को बंगाल विधानसभा में पेश किया गया है। विधानसभा में पेश इस विधेयक में भीड़ हिंसा के खिलाफ सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव पेश किया गया है। 

विज्ञापन


नए प्रावधान के तहत भीड़ को भड़काने वालों के लिए आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून के तहत उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान है जो भीड़ हिंसा की साजिश रचते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो भीड़ हिंसा में शामिल होते हैं। 

विधेयक में आजीवन कारावास और जुर्माने की अधिकतम सजा एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट विधेयक के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार व्यवहार, जातीयता या किसी अन्य आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा को भीड़ हिंसा के रूप में वर्णित किया गया है।
विज्ञापन


इससे पहले, राजस्थान विधानसभा ने भीड़ हिंसा करने वालों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देने वाला विधेयक पारित किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें