संपत्तियों का पूरा ब्योरा न देने पर जारी अवमानना नोटिस को वापस करने की उद्योगपति विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों के समूह को नोटिस जारी किया है। ब्रिटिश कंपनी से मिले 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहित अपनी कई संपत्तियों का खुलासा नहीं करने पर माल्या को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।
न्यायमूर्ति कूरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने बैंकों को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए टाल दी। पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
माल्या की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अदालत की अवमानना नहीं की है। वहीं बैंकों के समूह की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चूंकि माल्या ने अदालत द्वारा 25 जुलाई को जारी अवमानना की याचिका पर जवाब नहीं दिया है और न ही वह अदालत के समक्ष पेश हुए हैं।