सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में एक आरोपी हैं।
प्रज्ञा को उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2017 को जमानत देते हुए कहा था कि मामले में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी।
धमाके के शिकार लोगों में से एक के पिता की तरफ से दायर याचिका न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं और उन्हें कई साल जेल में रहना पड़ा है।