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मालेगांव ब्लास्ट केस: जमानत के लिए SC पहुंचे कर्नल श्रीकांत पुरोहित

Fri, 28 Apr 2017 11:31 AM IST
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
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कर्नल श्रीकांत पुरोहित (फाइल फोटो)
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2008 मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में फंसे कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोप में फंसीं साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी, जबकि पुरोहित की याचिका ठुकरा दी।
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  Malegaon blast case- Accused Lt. Colonel Shrikant Purohit approaches Supreme Court seeking bail — ANI (@ANI_news) April 28, 2017 आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। 28 जनवरी को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी जिसके बाद दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। 

बता दें कि पुरोहित ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। कर्नल पुरोहित ने बगैर चार्जशीट दाखिल किए लंबे समय से जेल में रखे जाने को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित को जिन आरोपों के कारण सात साल जेल में गुजारने पड़े उनमें प्रमुख समझौता एक्सप्रेस धमाका है।
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दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली इस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास धमाके हुए जिनमें 68 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। वहीं समझौता एक्सप्रेस के बाद 29 सितंबर 2008 को ही महाराष्ट्र के मालेगांव में धमाके हुए। इन धमाकों में 37 लोगों की मौत हो गई जबकि 125 लोग घायल हुए। मालेगांव धमाकों में महाराष्ट्र एंटी टेरर स्‍क्वॉड (एटीएस) जांच शुरू की तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की संदिग्‍ध भूमिका मानी गई।
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