क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा?
वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है।