एक्सपायर्ड पानी और मिठाई पर नागपुर के अम्यूजमेंट पार्क पर 4.75 लाख का जुर्माना
नागपुर की उपभोक्ता आयोग ने एक सगाई समारोह में एक्सपायर्ड बोतलबंद पानी और मक्खियों से संक्रमित मिठाई परोसे जाने के मामले में अम्यूजमेंट पार्क फन एन फूड विलेज को 4.75 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ और पेय परोसना महज सेवा में कमी नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला बेहद लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य है। अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नागपुर ने पार्क संचालकों को 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि लौटाने के साथ सेवा में कमी के लिए दो लाख, चिकित्सा खर्च के लिए एक लाख, मानसिक उत्पीड़न के लिए एक लाख और मुकदमे के खर्च के तौर पर 25 हजार रुपये देने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता ने 10 अक्टूबर 2021 को अपनी बेटी की सगाई के लिए 250-300 मेहमानों के वास्ते पार्क बुक किया था और 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया था। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में दोपहर चार बजे तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। बाद में दी गई पानी की बोतलों की एक्सपायरी पांच सितंबर 2021 थी। वहीं, परोसे गए रसगुल्लों में मरी हुई मक्खियां मिलने का भी आरोप लगाया गया।शिकायत के मुताबिक, दूषित भोजन और पानी के सेवन के बाद कई मेहमानों और दुल्हन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या हुई और उन्हें इलाज कराना पड़ा। आयोग ने संस्थान को भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी।