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Maharashtra: ठाणे में रह रहीं दो बांग्लादेशी महिलाओं को सजा; हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Wed, 15 Jul 2026 12:52 PM IST
Pavan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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ठाणे की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने की दोषी दो बांग्लादेशी महिलाओं को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों महिलाओं ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने दिसंबर 2024 में मीरा रोड क्षेत्र में छापेमारी के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि वे बिना वैध दस्तावेज भारत में दाखिल हुई थीं और किराये के मकान में रह रही थीं। अदालत ने सजा पूरी होने के बाद दोनों को बांग्लादेश भेजने का आदेश भी दिया है।
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ठाणे में सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए 1.25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप
महाराष्ट्र के ठाणे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक कार्यालय के एक अधीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि अधिकारी ने प्रस्तावित यूनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसायटी का पंजीकरण कराने के लिए 1.25 लाख रुपये मांगे। इसमें एक लाख रुपये वरिष्ठ अधिकारी और 25 हजार रुपये अपने लिए बताए गए। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार कर एसीबी से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 14 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मंगेतर की सड़क हादसे में मौत के बाद युवती ने की आत्महत्या
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में 18 वर्षीय युवती ने अपने मंगेतर की मौत के सदमे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, युवती ने सोमवार रात घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। उसका मंगेतर 28 जून को एक कार दुर्घटना में मारा गया था। पुलिस का कहना है कि युवती इस घटना के बाद गहरे सदमे में थी और दुख सहन नहीं कर पा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
 

ठाणे में होर्डिंग गिरने के मामले में विज्ञापन एजेंसी और इंजीनियर पर केस
ठाणे में 6 जुलाई को सड़क डिवाइडर पर लगा एक विज्ञापन होर्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने विज्ञापन एजेंसी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन नगर निगम ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए एजेंसी की अनुमति रद्द कर दी। जांच में पता चला कि होर्डिंग के पास वैध स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाणपत्र था, फिर भी वह गिर गया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। नगर निगम ने शहर के सभी होर्डिंगों का निरीक्षण शुरू कर दिया है और खतरनाक होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं।

ठाणे के निजी कॉलेज में भीषण आग, ऑडिटोरियम पूरी तरह जलकर खाक
वहीं मीरा-भायंदर क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब छह बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में लगी और बैटरी बैकअप रूम तक फैल गई। दोनों हिस्से पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग बुझाने के लिए आठ दमकल गाड़ियां और चार पानी के टैंकर लगाए गए। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है, हालांकि आग लगने के सही कारणों की जांच जारी है।
 

महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की बारिश

महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। बांद्रा पूर्व रेलवे स्टेशन के पास बारिश के कारण जाम की स्थिति बन गई।
 

मुंबई के कोस्टल रोड पर टनल में कार में आग लगी; कोई हताहत नहीं
बुधवार दोपहर मुंबई में कोस्टल रोड की टनल के अंदर एक कार में आग लग गई। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जलती हुई कार के पीछे कई गाड़ियां फंस गईं, जिससे कुछ समय के लिए सड़क पर अफरातफरी मच गई। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर 12.25 बजे हाजी अली से वर्ली की ओर जाने वाली साउथ-बाउंड टनल में हुई। चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस सेवा को भी भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
 

सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिवार को 25.71 लाख रुपये मुआवजा
महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2019 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 28 वर्षीय गणेश धुला पाटीदार के परिजनों को 25.71 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पाटीदार भिवंडी क्षेत्र में चाय की दुकान चलाते थे और 12 फरवरी 2019 को तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। अधिकरण ने टैंकर मालिक और बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संयुक्त रूप से मुआवजा देने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने दावा किया था कि मृतक ने आत्महत्या की थी, लेकिन अधिकरण ने सबूतों के अभाव में यह दलील खारिज कर दी। एमएसीटी ने स्थानीय भोईवाड़ा पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि टैंकर पर "महाराष्ट्र सरकार" लिखे होने के बावजूद पुलिस ने न तो ठीक से जांच की और न ही एफआईआर दर्ज की, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है।

ओमान के पास जहाज पर हमले में पुणे के मरीन इंजीनियर की मौत, परिवार को पार्थिव शरीर का इंतजार
ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले में महाराष्ट्र के पुणे निवासी 30 वर्षीय मरीन इंजीनियर हेरंभ करमरकर की मौत हो गई। उनका परिवार अब उनके पार्थिव शरीर के भारत लाए जाने का इंतजार कर रहा है। परिजनों के अनुसार, हेरंभ साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर तैनात थे। यह जहाज रविवार तड़के हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। इस हमले में हेरंभ की जान चली गई।

हेरंभ के ससुर विवेक टंडन ने बुधवार को बताया कि उनका पार्थिव शरीर फिलहाल ओमान की नौसेना के पास है। उन्होंने कहा, "हम उनके पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। हेरंभ पिछले पांच महीनों से इस जहाज पर काम कर रहे थे और जल्द ही उनकी ड्यूटी पूरी होने वाली थी।" हेरंभ करमरकर अपने पीछे पत्नी, मां और छोटी बहन को छोड़ गए हैं। उन्होंने ब्रिटेन के सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज से मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी में अपना करियर शुरू किया। परिवार ने फिलहाल इस घटना पर अधिक जानकारी साझा करने से इनकार किया है।

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पत्नी को मारने वाले पति को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराना ने मंगलवार को सुनाए गए फैसले में शरमत उर्फ समीर कादर शेख पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, 25 अगस्त 2023 की रात शरमत उर्फ समीर कादर शेख ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और मेडिकल फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोप साबित किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। लोक अभियोजक ए. डी. राख ने सभी साक्ष्यों को आपस में जोड़ते हुए हत्या का मामला साबित किया। आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताकर बचाव की कोशिश की, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने इसे सुनियोजित हत्या मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले की जांच चकलांबा पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण एकशिंगे ने की थी।
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