विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को आयकर विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ताओं के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी अभियान चलाने की धमकी देकर दोनों ने रिश्वत मांगी थी। आरोपी राज कुमार भाटिया और सुरेश खेतान को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। 2008 में दोनों को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।