महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वे राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ सात जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद सी वी भडांग की एकल पीठ ने राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख तय की और पुलिस को याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक सुदीप पासबोला ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राणे कथित तौर पर मामले का 'मास्टरमाइंड' था और वह पूछताछ से बच रहा था। पसबोला ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसके बाद राणे के वकील नितिन प्रधान ने विधायक को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की।