धोखाधड़ी मामले में आईपीएस अधिकारी के पति को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मुंब की एक कोर्ट ने गुरुवार को IPS अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें 24 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चव्हाण ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी याचिका को एडिशनल सेशंस जज वी आर जगदाले ने खारिज कर दिया।
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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पिछले साल मई में चव्हाण को इस धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन पर मुंबई, ठाणे और पुणे में राज्य सरकार के कोटे के तहत रियायती दरों पर फ्लैट बेचने के बहाने 20 लोगों से 24.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
मुंबई: कूड़ा ले जा रही खड़ी ट्रेन में आग लग गई
गुरुवार शाम को कुर्ला और विद्याविहार स्टेशनों के बीच खड़ी एक 'मग स्पेशल' ट्रेन में आग लगने के बाद मुंबई में सेंट्रल रेलवे की मुख्य लाइन की उपनगरीय सेवाएं लगभग आधे घंटे तक बाधित रहीं। आग केवल एक ही डिब्बे तक सीमित थी और उसे जल्दी बुझा दिया गया।
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एहतियात के तौर पर सायन और विद्याविहार के बीच ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की बिजली आपूर्ति लगभग 25 मिनट के लिए निलंबित कर दी गई, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि आग रात करीब 8.30 बजे लगी। उन्होंने आगे बताया कि यूपी स्लो लाइन पर उपनगरीय लोकल सेवाएं रात करीब 9 बजे तक निलंबित रहीं। कुर्ला स्टेशन से अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करके आग बुझाने के बाद सेवाएं बहाल कर दी गईं।
नौ साल की बच्ची की गवाही से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 2022 में नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक आदमी को दोषी ठहराया है और पीड़िता की गवाही को पूरी तरह भरोसेमंद और सही पाते हुए उसे 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पीड़ित बच्ची का पड़ोसी था। कोर्ट ने दोषी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट कोर्ट के जज बी एस गारे ने मंगलवार को सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (रेप), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध साबित करने में सफल रहा। यह घटना दिसंबर 2022 में मुंबई के खार इलाके में हुई थी, जब चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलते समय अपने पड़ोसी, आरोपी के घर में छिप गई थी। आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा।
कुछ दिनों बाद पीड़िता ने अपनी मां को यह बात बताई, जिसके बाद निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के पैतृक राज्य पश्चिम बंगाल में एक दुकान को लेकर संपत्ति विवाद के कारण आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया, क्योंकि कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था और पीड़िता की गवाही को पूरी तरह भरोसेमंद और सही पाया।
व्यवसायिक बिल्डिंग में आग, दो लोगों की मौत
मुंबई के चांदीवली इलाके में एक चार-मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी के पूर्वी उपनगर में टेक्स सेंटर, नारायण प्लाजा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शाम 6.36 बजे आग लगी। मुंबई फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से पूरी चार-मंजिला इमारत में धुआं भर गया था। अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग में एक ऑफिस में दो लोग बेहोश मिले और उन्हें फायर फाइटर्स ने बचाया, लेकिन बाद में अस्पतालों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान भगवान पिताले (30) और सुमंत जाधव (28) के रूप में हुई है, और उन्हें क्रमशः सेवन हिल्स हॉस्पिटल और राजावाड़ी हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि आग M/s नियोसेल इंडस्ट्रीज के यूनिट नंबर 303 में लगी थी लेकिन जल्द ही लगभग 1,500 वर्ग फुट के इलाके में फैल गई और इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग और इंस्टॉलेशन, लिथियम-आयन बैटरी, ऑफिस फाइलें, फर्नीचर, लकड़ी के पार्टीशन, कांच की खिड़कियां, दरवाजे और फॉल्स सीलिंग शामिल थे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।