महाराष्ट्र के लातूर जिले के पालशी गांव में 60 वर्षीय एक किसान ने आत्महत्या कर ली। पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से के करीब 80 प्रतिशत तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। मृतक की पहचान जीवन गव्हाणे के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का दावा है कि फसल खराब होने के कारण उन पर करीब 1.90 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। इसमें लगभग 90,000 रुपये एक निजी बैंक के और करीब एक लाख रुपये साहूकार के बकाया थे।
परिजनों के मुताबिक, इसी कर्ज के बोझ के चलते उन्होंने मंगलवार रात यह कदम उठाया। किसान ने पालशी गांव में अपने खेत में एक पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। रेणापुर थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है, लेकिन इसके पीछे की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।'
पानी की टंकी में डूबने से पांच वर्षीय बच्चे की मौत
महाराष्ट्र के लातूर में बुधवार को पांच वर्षीय एक बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी वह खुली पानी की टंकी में गिर गया। मृतक की पहचान शांतनु वरवटे के रूप में हुई है। वह अपनी मां के साथ काशीलिंगेश्वर नगर स्थित नाना-नानी के घर आया हुआ था। उसके माता-पिता पुणे में रहते हैं।
पुलिस निरीक्षक अरविंद पवार ने पीटीआई को बताया, 'मंगलवार को वह घर के पास अन्य बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। इसी दौरान वह दुर्घटनावश पास के परिसर में बनी पानी की टंकी में गिर गया।' बच्चे को टंकी से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वाजे ने नाम के लिए अंबानी के घर के बाहर खड़ी की विस्फोटक गाड़ी, एनआईए ने हाईकोर्ट को बताया
एनआईए ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपना नाम चमकाने के लिए 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी एसयूवी खड़ी की थी।
एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि वाजे ने अपने व्यवसायी मित्र मनसुख हिरेन की हत्या कर दी थी। उनके पास वह वाहन था जो अंबानी के घर के बाहर खड़ा किया गया था। वाजे ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उसे लगा था कि हिरेन एक कमजोर कड़ी हैं।
जस्टिस जीएस कुलकर्णी व जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते एक विशेष अदालत की तरफ से वाजे को दी गई जमानत पर अंतरिम रोक के अपने पिछले आदेश को बढ़ा दिया। एनआईए ने बम की धमकी और हिरन की हत्या मामले में वाजे की जमानत के खिलाफ अपील दायर की थी। एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि वाजे को पहले एक फर्जी मुठभेड़ मामले में संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया गया था।