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Maharashtra: राकांपा नेता को कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मंजूर; निकाय अधिकारी पर हमले से जुड़ा है मामला

Sat, 04 Mar 2023 04:55 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

 15 फरवरी को कथित रूप से धमकी देने का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद निकाय अधिकारी अहेर को एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पीटा गया था।
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कोर्ट का आदेश। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने राकांपा नेता व पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आव्हाड पर ठाणे नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर हमला करने का आरोप है। 

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इस मामले में आव्हाड और अन्य कार्यकर्ताओं खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने अदालत का रुख किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

15 फरवरी का है मामला 
जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी को कथित रूप से धमकी देने का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद निकाय अधिकारी अहेर को एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पीटा गया था। इसके बाद नौपाड़ा पुलिस ने विधायक जितेंद्र आव्हाड और छह अन्य पर धारा 353 और 307 के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, आव्हाड ने आरोपों का खंडन करते हुए झूठे आरोप में फंसाने की बात कही थी। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अंतरिम जामानत याचिका दाखिल की थी। 

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