महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई से राज्य में होटलों, लॉज और गेस्ट हाउसों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये अपने यहां कुल क्षमता का 33 फीसदी अतिथियों को ही ठहरा सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी पहले की तरह लागू रहेगी।
सरकार ने सोमवार को इसे लेकर दिशानिर्देश जारी की। इसके अनुसार, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के बाहर और अंदर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर जानकारी पोस्टर और बैनर के जरिए प्रदर्शित करनी होगी। अतिथियों को प्रवेश देने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी।
बिना कोरोना लक्षण वाले लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी और सभी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। हालांकि शॉपिंग माल में स्थित होटलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है।