मंदाकिनी के वकील मोहन टेकवड़े ने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। टेकवड़े ने बताया, अदालत ने मंदाकिनी खडसे को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहीं राकांपा नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी अंतरित जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। मंदाकिनी के वकील मोहन टेकवड़े ने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
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टेकवड़े ने बताया, अदालत ने मंदाकिनी खडसे को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें जब भी बुलाया जाए जांच अधिकारी के सामने पेश होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा है।
2016 का है मामला
मंदाकिनी खडसे पर 2016 में पुणे में कथित भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इससे पहले इसी मामले में मंदाकिनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है।