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महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने पायलटों के टीकाकरण व उनकी ड्यूटी की जानकारी मांगी

Thu, 15 Jul 2021 04:16 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई

सार

  • फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि अब तक कितने पायलटों का कोरोनारोधी टीकाकरण हुआ है
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बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पायलट यूनियन से वंदे भारत मिशन पर तैनात पायलटों की संख्या और उनकी ड्यूटी के घंटे की जानकारी मांगी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि अब तक कितने पायलटों का कोरोनारोधी टीकाकरण हुआ है।

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चीफ जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कोरोना से प्रत्येक पायलटों की मौत पर आश्रितों को 10-10 करोड़ मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिका में कहा गया है कि पायलट आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता और पर्याप्त बीमा सुरक्षा दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील प्रसाद धाकेफालकर ने पीठ से कहा कि कोरोना संक्रमण से फरवरी 2021 से अब तक 13 पायलटों की मौत हो चुकी है।

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