नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र के शहरी विकास सचिव को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मथेरन पहाड़ी स्थान पर पर्यावरण नियम लागू करने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस एके गोयल की पीठ ने पाया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1974 और वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1981 के तहत सात होटलों को बंद करने और बिना सहमति के इसे नहीं खोलने का निर्देश दिया था।
एनजीटी ने यह भी पाया कि नियमों का अनुपालन न करने वाले होटलों को भी नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न उन्हें बंद कर दिया जाए और उनसे जुर्माना वसूला जाए। एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में पर्यावरण नियम लागू करने को लेकर नगर पालिका को सांविधानिक बाध्यता का अनुपालन करने का निर्देश दिया।