रविवार को राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शॉपिंग मॉल को छोड़ कर बाजार, बाजार क्षेत्र और दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर पांच जून से खुलने की अनुमति होगी। सभी निजी कार्यालयों को आठ जून से 10 फीसदी कार्यक्षमता के साथ काम शुरू करने की अनुमति होगी।
मिशन बिगिन्स अगेन के तहत मॉर्निंग वॉक, साइकलिंग आदि की अनुमति होगी। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कीट नियंत्रण कर्मी और टेक्नीशियन आदि खुद का काम करने वाले लोगों को काम शुरू करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंह जैसे मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
गैराज भी शुरू किए जा सकते हैं और ग्राहक पहले से समय लेकर वहां जा सकते हैं। इन गतिविधियों को मुंबई महानगर क्षेत्र समेत सोलापुर, पुणे, औरगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर में अनुमति रहेगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इन्हें अनुमति नहीं दी गई है।
अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों में राहत और फेज के अनुसार लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहेगा और प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
बता दें कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 65,168 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते 2197 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, देश की बात करें तो देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है, इनमें 89,995 सक्रिय मामले हैं। वहीं, 5164 लोगों की मौत हो चुकी है।