देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आठ जुलाई से होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि खोलने को सशर्त मंजूरी दे दी है।
आदेश के मुताबिक, 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जो होटल कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, वहां पर 33 फीसदी लोगों को रहने दिया जा सकता है। इन जगहों पर जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है, केवल उन्हें ही जाने दिया जाएगा।
इन शर्तों के साथ दी जाएगी इजाजत
- होटल में सिर्फ 33 फीसदी ग्राहक ही ठहर सकेंगे।
- एसी का उपयोग करना है तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा।
- गेस्ट और कर्मचारी दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- बैठने की जगह पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- सभी ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
- होटल को डिजिटल पेमेंट करने की सलाह दी गई है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के कारण अपने संकट के दौर से गुजर रही हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 5368 नए मामले दर्ज किए और 204 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,11,987 हो गई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 9026 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 87,681 है। राज्य में रिकवरी रेट 54.37 फीसदी है।