इस साल फरवरी में पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये की चपत लगाने वाले ‘भगोड़े’ हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलीगढ़ स्थित बंगले को बुल्डोजर से गिराया जाएगा। मंगलवार को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने ये घोषणा की। बता दें कि 14 अगस्त को बांबे हाईकोर्ट ने नीरव मोदी का अवैध बंगला नहीं गिराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई करते हुए जांच के निर्देश दिए थे।
मंत्री ने रायगढ़ जिले में समुद्री किनारों पर बने अनधिकृत बंगलों की समीक्षा बैठक में इन्हें गिराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। बाद में उन्होंने कहा कि अलीबाग के किहीम गांव स्थित नीरव के बंगले सहित कई अन्य के बंगलों और फार्म हाउस के कागजातों की एक महीने में कॉस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के प्रावधानों के तहत जांच पूरी कर ली जाएगी। यहीं पर अवास गांव में नीरव के मामला मेहुल चौकसी का भी बंगला है और उसकी भी जांच की जा रही है।
मंत्री ने बताया कि अलीबाग में 121 और मुरुड में 151 अवैध बंगले हैं, जिनमें से अलीबाग के 61 और मुरुड के 50 बंगलों में स्थानीय नागरिक रहते हैं। इन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हो रही है। विभिन्न उद्योगपतियों व फिल्मी सितारों के कब्जे वाले अन्य अनधिकृत बंगलों में से अलीबाग के 61 और मुरुड के 101 बंगलों पर अदालती स्टे है, जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भेजा जा रहा है।
ईडी बन सकता है बाधा
रायगढ़ के जिलाधिकारी विजय सूर्यवंशी के अनुसार, नीरव-मेहुल के बंगले गिराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से इजाजत मांगनी होगी, जिसने बैंक घोटाले की जांच में दोनों के बंगले अटैच किए हुए हैं।