बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) को एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 70 से अधिक लोगों के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य जांच के योग्य हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने ईओडब्लू को केस दर्ज करने के लिए पांच दिन का समय दिया है।
इस घोटाले में 2007 से 2011 के बीच आरोपियों की मिलीभगत से बैंक को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है। आरोपियों में 34 जिलों के विभिन्न बैंक अधिकारी शामिल हैं। ये नुकसान चीनी मिलों तथा कताई मिलों को ऋण देने और उनकी वसूली में अनियमितता के कारण हुआ।