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महाराष्ट्र : राज्य सरकार का अहम फैसला, 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन

Wed, 28 Apr 2021 04:32 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।

सार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना टीकाकरण को लेकर अहम फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी।
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कोरोना वायरस वैक्सीन (सांकेतिक) - फोटो : पिक्साबे
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना टीकाकरण को लेकर अहम फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।

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15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा : टोपे
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य में 30 अप्रैल के बाद भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को बढ़ाया जाएगा। राज्य में 14 अप्रैल से लोगों की आवाजाही और कई अन्य गतिविधियों पर रोक है। यह रोक 30 अप्रैल तक लगाई गई थी। इन पाबंदियों से जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए टोपे ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में काफी हद तक कोविड-19 की स्थिति स्थिर हो गई है लेकिन सभी सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को बढ़ाने का समर्थन किया है।
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उन्होंने कहा कि आज (कोरोना वायरस के) 60,000 से ज्यादा मामले हैं। निश्चित रूप से कुछ स्थिरता आई है। हमने पहले पूर्वानुमान जताया था कि (दैनिक) मामले 70,000 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन यह नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह (मामलों की) चरम स्थिति हो और अब से मामलों का ग्राफ गिरना शुरू हो जाए।
 
लोग मास्क लगाएं : टोपे
टोपे ने कहा कि अगर लोग मास्क लगाएं व एक-दूसरे से दूरी के नियम का पालन करें तो मौजूदा स्थिति को काबू में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और अब इसे निश्चित रूप से (लॉकडाउन को) 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। एक बार में पांच या अधिक लोगों को जमा होने से रोकने वाले निषेधात्मक आदेश लागू हैं और गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा रही है।

फिलहाल किराना, सब्जी की दुकानों और डेयरी को महज चार घंटे सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खोलने की इजाजत है जबकि सामान की 'होम डिलिवरी' रात आठ बजे तक ही करने की इजाजत है। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया था तथा यात्रा, कार्यालयों में उपस्थिति और शादी कार्यक्रमों में शिरकत को और सीमित कर दिया है।
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