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Maharashtra: मुंबई के नजदीक व्यापारी की गोली मारकर हत्या, एक आपराधिक मामले में था मुख्य गवाह

Sat, 04 Jan 2025 10:13 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

अंसारी एक आपराधिक मामले में मुख्य गवाह था और बीते कई दिनों से उसे जान से मारे जाने की धमकियां मिल रहीं थी। अंसारी ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी।
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घटना की जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुंबई के नजदीक एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की है, मुंबई के नजदीक, ठाणे के मीरा रोड इलाके में व्यापारी शम्स तबरेज अंसारी उर्फ सोनू की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में पता चला है कि मृतक एक आपराधिक मामले में मुख्य गवाह था। 
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पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही
35 वर्षीय शम्स तबरेज अंसारी पर हमला शुक्रवार रात करीब 10 बजे मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में हुआ। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने करीब से अंसारी के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। अंसारी एक आपराधिक मामले में मुख्य गवाह था और उसे बीते कई दिनों से जान से मारे जाने की धमकियां मिल रहीं थी। अंसारी ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 

मुंबई में 9-23 जनवरी तक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
मुंबई पुलिस ने 9 जनवरी से 23 जनवरी तक निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। इनके तहत इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। मुंबई पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह आदेश 9 जनवरी को सुबह 12 बजे से लागू होगा और 23 जनवरी को उसी समय समाप्त होगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, और किसी भी विशेष खुफिया जानकारी से इनकार किया है। आदेश में कहा गया है कि मुंबई में 'शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति में खलल पड़ने' की आशंका के चलते यह प्रतिबंध लागू किया गया है। 
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आदेश के तहत, किसी भी जुलूस सहित पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, लाउडस्पीकर-एम्पलीफायर, संगीत बैंड का उपयोग और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। आदेश में विवाह, अंतिम संस्कार, सहकारी समितियों, सामाजिक संघों और कंपनियों में, साथ ही सरकारी गतिविधियों के लिए की जाने वाली सभाओं को छूट दी गई है।
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