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Madras High Court: आधार को उपभोक्ता बिजली कोड से जोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Wed, 21 Dec 2022 07:46 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया।
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कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मद्रास हाइकोर्ट ने आधार को बिजली उपभोक्ता कोड से जोड़ने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। वकील एमएल रवि ने तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम के इस साल छह अक्टूबर के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में बिजली उपभोक्ता कोड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य किया गया था।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया।

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