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चुनी हुई सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में किरण बेदी हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं : मद्रास हाईकोर्ट

Thu, 12 Mar 2020 02:25 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पुड्डचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी, अपने राज्य की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं दे सकती हैं। इस फैसले को मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने लोकतंत्र की जीत करार दिया है। जस्टिस आर. महादेवन ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासक ऐसा नहीं कर सकते। सीएम और उनकी कैबिनेट का फैसला सचिवालय और अन्य कर्मचारियों पर बाध्यकारी होता है। इस मामले में कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायण ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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बेदी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस फैसले का अध्ययन कर रही हैं। गौरतलब है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अक्सर कई मामलों में एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आते हैं। जीत से खुश नारायणसामी ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और यह प्रजातंत्र की जीत है।

याचिका में कहा गया था कि बेदी अधिकारियों के साथ सीधे समीक्षा बैठक करती हैं और निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों की ही अनदेखी कर देती हैं। वह खुद से विभिन्न जगहों का दौरा करती हैं और मौके पर ही आदेश जारी कर देती हैं। उनके इस व्यवहार से एक समांतर सरकार जैसी चीजें चल रही हैं।

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