मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश चतुर्थी महोत्सव पर रोक के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हालांकि निजी तौर पर घरों में गणपति की मूर्ति स्थापना को मंजूरी दे दी।
जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने इस मामले में कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर लोग मूर्ति स्थापना और उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सरकार से कहा था कि वह इसकी संभावना तलाशे कि इसमें किसी तरह की छूट दी जा सकती है या नहीं।