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तमिलनाडु : अदालत ने डॉक्टर के शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया

Thu, 01 Apr 2021 12:33 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, चेन्नई

सार

  • अदालत ने कहा कि शव को एक कब्रिस्तान से निकाल कर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
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Madras high court - फोटो : social media
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विस्तार
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मद्रास उच्च न्यायालय ने डॉ साइमन हरक्यूलस की मौत के 11 महीने बाद उनके शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया है। हरक्यूलस कोविड मरीजों का इलाज कर रहे थे और पिछले साल अप्रैल में इस वायरस संक्रमित हो गए थे।

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अदालत ने हरक्यूलस की पत्नी आनंदी की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि शव के अवशेषों को वेलंगडू कब्रिस्तान की कब्र में से निकाला जाए और किलपुक कब्रिस्तान में दफनाया जाए।

अदालत ने कहा कि शव को एक कब्रिस्तान से निकाल कर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने के दौरान तथा परिवार के सदस्यों द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों के पालन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
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अदालत ने नगर निगम के 24 अप्रैल 2020 के आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में आनंदी की उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था जिसमें उन्होंने अपने पति के शव को कब्रिस्तान से निकाल कर किलपुक कब्रिस्तान में दफन किए जाने का आग्रह किया था।

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