फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लोकसभा : अध्यक्ष ओम बिरला ने शिशिर अधिकारी और कृष्ण राजू के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू की

Sun, 30 Jan 2022 02:50 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष से दलबदल कानून के तहत अधिकारी को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।इसी प्रकार से राजू के खिलाफ वाईएसआरसीपी के मुख्य सचेतक मरगानी भारत द्वारा दी गई याचिका दी गई थी।
 
विज्ञापन
ओम बिरला - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लोकसभा सांसद शिशिर अधिकारी और आर. कृष्ण राजू के खिलाफ दलबदल कानून के आधार पर कार्रवाई करने की याचिका पर अब लोकसभा की विशेषाधिकार समिति जांच करेगी।

विज्ञापन


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दलबदल कानून के आधार पर कार्रवाई करने और इन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। यह समिति इन दोनों सांसदों के खिलाफ मिली याचिका पर प्रारंभिक जांच करेगी और जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी।

पश्चिम बंगाल के कांथी लोकसभा सीट से सांसद शिशिर अधिकारी पिछले साल मार्च में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष से दलबदल कानून के तहत अधिकारी को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
विज्ञापन


वहीं, राजू आंध्र प्रदेश की नरसापुरम सीट से लोकसभा के सदस्य हैं और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी। उनके बारे में आशंका थी कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके चलते वाईएसआर कांग्रेस ने दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को याचिका दी थी।

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा छह व लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1985 के नियम छह के तहत शिशिर अधिकारी के खिलाफ दी गई याचिका को प्रारंभिक जांच के लिए 11 जनवरी को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया।
विज्ञापन


इसी प्रकार से राजू के खिलाफ वाईएसआरसीपी के मुख्य सचेतक मरगानी भारत द्वारा दी गई याचिका को 27 जनवरी को प्रारंभिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें