बीमा नियामक आईआरडीएआई ने कहा है कि बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। उसने सभी बीमा कंपनियों से इसे लागू करवाने को कहा है। आईआरडीएआई ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कानून के तहत इसे अनिवार्य बनाया गया है।
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सरकार ने जून में अधिसूचना जारी कर कहा था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना होगा।
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आईआरडीएआई ने जीवन बीमा और जेनरल इंश्योरेंस कंपनियों को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह वैधानिक रूप से सभी के लिए बाध्यकारी है और बिना अगली सूचना की प्रतीक्षा किए इसे तुरंत लागू करें।